महिलाओं का यौन उत्पीडन निषेध व निवारण हेतु उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान की
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ऋषिकेश। दिनांक 15/12/2023 को GIC IDPL वीरभद्र ऋषिकेश में जस्टिस नंदिता काला जी की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ। जस्टिस नंदिता काला ने प्रतिभागियों से अपने विचार सांझा करते हुए अवगत कराया कि प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में यौन उत्पीडन निवारण समिति का गठन किया गया है इस समिति में महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होती है इस समिति में महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई अधिनियम बनाए गए हैं जिनमें कुछ अधिनियमों यथा घरेलू हिंसा और पोक्सो अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गयी और अवगत कराया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से किस प्रकार सहायता लेकर अपनी विधिक समस्या का समाधान कर सकती हैं।
राज्य सरकार से महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्राओं को गौरा कन्या योजना सभी वर्ग की विधवा महिलाओं और अनुसूचित जाति जन जाति की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान और छात्रवृति इत्यादि प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
सभी वर्ग की महिला जाति को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने हेतु क्रियाविधि से अवगत कराया गया।
महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु जस्टिस महोदय से आग्रह किया जिस पर जस्टिस महोदय ने उनका निराकरण करने का भरोसा दिया।
समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई है।
उपस्थित PLV’s – विभा नामदेव,अरविन्द भंडारी, नीरज यादव, ममता रमोला और मधुश्री शर्मा
और पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहे।
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