तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण ऋषिकेश द्वारा मादक द्रव्यों-ड्रग्स के सेवन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली मानसिक समस्या के विरुद्ध जागरूकता शिविर लगाया
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ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशन में न्यायिक मजिस्ट्रेट/ तहसील विधिक सेवा समिति सचिव सुश्री नंदिता काला जी एवम अपर सिबिल जज जूनियर डिवीजन श्री अभिषेक मिश्रा जी ऋषिकेश के नेतृत्व में आज दिनांक जनवरी 29/01/ 2025 को भरत मंदिर इंटर कालेज ऋषिकेश में परा विधिक कायकर्ता विभा नामदेव ने विषय मादक द्रव्यों/ड्रग्स के सेवन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली मानसिक समस्या के विरुद्ध जागरूकता शिविर आयोजित किया।
सभा के आरंभ में nlsa की थीम एक मुट्ठी आसमान बजाई गई तत्पश्चात संस्था प्रधानाचार्य ने न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया और भविष्य में भी इस तरह के जागरूकता शिविर आयोजित करने का आग्रह किया प्रधानाचार्य ने संक्षेप में विषयगत जानकारी देकर सभा का शुभारंभ किया।
सचिव महोदय ने प्रतिभागियों के साथ विस्तार से विषयगत विचार सांझा किए उन्होंने बताया कि बालक ड्रग तस्कर के आसान शिकार होते हैं स्कूल कालेजों के आस पास इन तस्करों की आमद देखी जा सकती है ये पहले गरीब बच्चे तक पहुंच बनाते हैं इसके बाद एक चैन बनाकर बच्चों में अपना रैकेट चलाते हैं ये तस्कर पहले फ्री में नशा की खुराक देकर उन्हें नशे का आदि कर देते हैं बाद में उनकी मदद से अपना धंधा चलते हैं बालकों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते है।
मादक द्रव्यों अथवा ड्रग्स के सेवन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली मानसिक समस्या एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर हमें जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ड्रग्स के सेवन से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी में व्यक्ति को उदासी, चिंता और आत्महत्या स्वजनों की हत्या निकट स्नेहियों की हत्या के विचार आ सकते हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
ड्रग्स के सेवन से चिंता की समस्या में व्यक्ति को तनाव, घबराहट और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। ड्रग्स के सेवन से मानसिक विकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं से बचने के लिए और लोगों को ड्रग्स के सेवन के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए जन सहभागिता आवश्यक है बिना जन सहभागिता किसी भी योजना का सफल होना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है अर्थात इस समस्या का निदान कानून बनाकर नहीं किया जा सकता।
महिला कल्याण विभाग देहरादून उत्तराखंड से 18 साल तक के बच्चों के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं की जानकारी यथा इस श्रेणी में अकेले रहने वाले बच्चे, अनाथ और निराश्रित बच्चे, यौन शोषण के शिकार, भिक्षावृत्ति या बालश्रम करने वाले बच्चे, किसी बच्चे का बाल विवाह हो रहा हो, खोया- पाया बच्चा जो आपको मिला, मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले बच्चे, कोई मुसीबतग्रस्त बच्चा, बच्चे की देखभाल करने वाला कोई न हो, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता हो तथा कोई ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड लाइन में निशुल्क सेवा देना चाहता हूं इनके लिए शासन ने निशुल्क फोन सेवा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन देहरादून राजकीय शिशु सदन देहरादून और जिला प्रोबेशन कार्यालय कलेक्ट्रेट देहरादून में स्थापित किया गया है उपरोक्त श्रेणी के बच्चों की मदद करना इन कार्यालय की बाध्यता है इस कार्य में समुचित मदद के लिए हम आपके साथ हैं।
सभी प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली वाली निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई और नशा पीड़ित हेतु टोल फ्री नंबर 1933 की जानकारी दी गई एवं नालसा द्वारा जारी न्याय एवं विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 की भी जानकारी दी गई राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा id, वोटर कार्ड, uk पुलिस गौरा शक्ति एप सहित भी जानकारी दी गई दी गयी।
सभा के अंत में पुन: एक मुट्ठी आसमान बजाई गई तथा प्रधानाचार्य ने न्यायिक अधिकारीयों को अपना अमूल्य समय देने के लिए उनका आभार प्रकट कर सभा का समापन किया आलेख आवलोकन हेतु सादर प्रस्तुत है उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या लगभग 1300 रही।
उपस्थित पराविधिक कार्यकर्ता गण
ममता रमोला, मनोरमा रावत, विभा नामदेव, दमयंती मिश्रा, मधु श्री शर्मा ,अमिता चौहान आदि।
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