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September 11, 2025

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मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मा. उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में

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ऋषिकेश। अरविंद भंडारी द्वारा आवास विकास मार्ग पर स्थानीय लोगों को जागरूक किया।

दिनांक 14 दिसंबर 2024 को प्रातः 10:00 बजे से साय 5:00 तक

जनपद मुख्यालय देहरादून के समस्त न्यायालय बाह्य न्यायालय ऋषिकेश विकास नगर डोईवाला चकराता मसूरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निम्न प्रकार के वादों को सुरेश समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा

1 फौजदारी के शमनीए प्रकृति के बाद

2 धारा 138 एन. आई. एक्ट के बाद

3 मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी वाद

4 वैवाहिक /कुटुंब न्यायालय के वाद

(विवाह विच्छेद को छोड़कर)

5 श्रम संबंधित वाद

6 भूमि अर्जुन के वाद

7 दीवानी वाद

8 राजस्व संबंधित वाद

9 विद्युत एवं जल कर बिलो के मामले

( अशमीनय मामलों को छोड़कर(

10 वेतन- भत्तो एवं सेवानिवृत्ति त के संबंधित वा

11 धन वसूली से संबंधित वाद

12 अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।

जो व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह दिनांक 13 दिसंबर 2024 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालयों में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं।

 

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून से संपर्क करें:-

दूर भाषा संख्या : 0135- 2520873

ईमेल: dehradundlsa13@gmail.com

सचिव / सिविल जज ( वरिष्ट प्रभाग)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून

अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून

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