UK14 न्यूज़ में आपका स्वागत है,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 9412987668 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें
September 11, 2025

UK14 News

Latest News, Breaking News, Bollywood, Sports, Business and Political News, UK14 news

अभियुक्त शमशाद को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश द्वारा दंडित किया गया।

1 min read
[google-translator]

[responsivevoice_button voice=”Hindi Female”]

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि वादी का पति दिनांक 11.04.2018 को समय लगभग 4:00 बजे रायवाला में अपनी साइड में ऑटो का इंतजार कर रहा था कि अचानक मिडवे के सामने एक अज्ञात ट्रक विपरीत दिशा में तेजी व लापरवाही से बेकाबू होकर वादी मुकदमा के पति को कुचल कर फरार हो गया, जिसके पश्चात एम्स हॉस्पिटल में उपचार उपरांत वादी मुकदमा के पति को मृत घोषित कर दिया गया।
श्रेय गुप्ता अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के आदेशानुसार दोषसिद्ध शमशाद को आईपीसी की धारा 279, 304क के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया। दोषसिद्ध को अन्तर्गत धारा 279,तीन माह के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न अदा करने के स्थान पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304 क के अपराध में दोषसिद्ध कर 1 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास तथा ₹10000 के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न अदा करने का अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

Spread the love

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो।