अभियुक्त शमशाद को न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश द्वारा दंडित किया गया।
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प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि वादी का पति दिनांक 11.04.2018 को समय लगभग 4:00 बजे रायवाला में अपनी साइड में ऑटो का इंतजार कर रहा था कि अचानक मिडवे के सामने एक अज्ञात ट्रक विपरीत दिशा में तेजी व लापरवाही से बेकाबू होकर वादी मुकदमा के पति को कुचल कर फरार हो गया, जिसके पश्चात एम्स हॉस्पिटल में उपचार उपरांत वादी मुकदमा के पति को मृत घोषित कर दिया गया।
श्रेय गुप्ता अपर सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के आदेशानुसार दोषसिद्ध शमशाद को आईपीसी की धारा 279, 304क के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया। दोषसिद्ध को अन्तर्गत धारा 279,तीन माह के साधारण कारावास तथा एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न अदा करने के स्थान पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304 क के अपराध में दोषसिद्ध कर 1 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास तथा ₹10000 के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न अदा करने का अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
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