उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष से होने जा रहे है बदलाव,आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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आमजन को महंगाई का झटका लगने वाला है। पहली अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष का आगाज हो चुका है इसी के साथ ही प्रदेश में आपको कई बड़े बदलाव भी नजर आएंगे। ये बदलाव न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे बल्कि टोल टैक्स बिजली-पानी के बिलों के साथ बच्चों की एडमिशन फीस व कॉपी-बुक्स के दामों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। क्या कुछ महंगा हो रहा है। और क्या नियम बदल रहे हैं।
बिजली होगी महंगी
नई दरों के हिसाब से इस बार 9.64 परसेंट बढ़कर बिजली का घरों व प्रतिष्ठानों में पहुंचेगा। एक अनुमान के मुताबिक हर माह घरेलू उपभोक्ताओं को 25 से लेकर 200 रुपए तक का झटका लगेगा।
पानी भी होगा महंगा
जल संस्थान ने करीब 15 परसेंट बढ़ोत्तरी की मंजूरी पहले ही दे दी है। खासकर यह असर उन कंज्यूमर्स पर ज्यादा पड़ेगा, जिनके घरों या प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अर्बन एरियाज में 3 माह में जहां एवरेज 1200 से 1400 तक बिल आता था, अब इसमें इजाफा हो जाएगा।
टोल टैक्स भी होगा महंगा
लच्छीवाला टोल टैक्स में भी इजाफा होने जा रहा है। वाहनों के हिसाब से टैक्स में हर माह के हिसाब से 5 से लेकर 40 रुपए की बढ़ोत्तरी बताई जा रही है।
सफाई यूजर चार्जेज भी होगा महंगा
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन यूजर चॉर्जेज में भी निगम ने करीब 20 रुपए की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। अब कंज्यूमर्स को 50 के बजाय 70 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे।
स्कूल वैन का किराया भी होगा महंगा
स्कूल वैन संचालकों ने भी अपने किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का हवाला देकर करीब 15 परसेंट तक बढ़ोत्तरी कही गई है।
फीस, बुक्स-कॉपी व स्कूल ड्रेस महंगी
बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हो गई है। एडमिशन फीस में जहां 15 से लेकर 25 परसेंट तक इजाफा देखने को मिल रहा है। बुक्स, कॉपी व स्कूल यूनिफॉर्म की दरों में भी करीब 20 से 30 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
सरकारी हॉस्पिटलों में ओपीडी व जांच का समय बदल रहा है। अब तक सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक ओपीडी व अन्य जांच के लिए समय निर्धारित था, समर सीजन को देखते हुए इसका समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक किया गया है।
हाउस टैक्स में छूट खत्म, जुर्माना शुरू
नगर निगम क्षेत्र में जिन उपभोक्ताओं ने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया, वे निगम से मिली छूट से वंचित रह जाएंगे। उन्हें जुर्माना भी देना होगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हाउस टैक्स भरने वालों को निगम ने 25 परसेंट छूट का दावा किया है।
कुछ समय के लिए नो हाउस टैक्स
नगर निगम दून में वित्तीय वर्ष 2023-24 का हाउस टैक्स जमा कराए जाने के लिए पहली अप्रैल से 5 अप्रैल तक हाउस टैक्स के सॉफ्टेवयर में अपडेशन का काम चलेगा। इसके लिए पांच दिनों तक वित्तीयवर्ष 2023-24 का हाउस टैक्स जमा नहीं हो पाएगा।
वहीं अप्रैल से शुरू होने वाले कारों के बीएस-6 वर्जन के तहत 15 से 50 हजार तक कारें हो जाएंगी महंगी। 15 साल पुराने करीब पांच हजार से ज्यादा सरकारी पुराने व्हीकल्स चलन से हो जाएंगे बाहर।
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