सुश्री नंदिता काला जी के नेतृत्व में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया
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ऋषिकेश।माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज दिनांक 15 जून 2025 को परा विधिक कार्यकर्ता विभा नामदेव ने गंगेश्वर मंदिर घाट बैराज कॉलोनी के सभागार में माननीय सचिव सुश्री नंदिता काला जी के नेतृत्व में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया
शिविर के आरंभ में मंदिर के पुजारी श्री भट्ट जी ने सुश्री नंदिता काला जी का स्वागत किया और अपना मूल्य समय देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया क्षेत्रीय नगर निगम पार्षद अभिनव मलिक ने जो कि आज दोहरी भूमिका में नजर आए उन्होंने जनता के लिए जनप्रतिनिधि और वकील के रूप में कोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए युवाओं का आवाहन किया कि वे बुजुर्गों के मान सम्मान का ध्यान रखें।
सुश्री नंदिता काला जी ने विस्तार से विषयगत जानकारी दी प्रतिभागियों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कर संतुष्ट करने का प्रयास किया
उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आज का दिन हमारे वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देता है।
हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग हमारे समाज के स्तंभ हैं, उनके पास अनुभव, ज्ञान और प्रेम का खजाना है पर दुर्भाग्य से हम इस खजाने का उपयोग करने में असफल रहे हैं इसके विपरीत अधिसंख्यक बुजुर्गों विभिन्न रूपों में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है अर्थात वे शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय, या उपेक्षा का सामना कर रहे हैं
उनकी उपेक्षा करने से पहले ही भूल जाते हैं कि उम्र के उसी पड़ाव पर देर सबेर हमें भी पहुंचना है।
ऐसे कृत्य न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि उन्हें वह सम्मान भी छीन लेते हैं जिसके वे हकदार हैं।
बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उसके संकेतों के बारे में लोगों को शिक्षित करना, दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग और सहायता प्रणालियों तक पहुँच को प्रोत्साहित करना, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सहानुभूति और देखभाल को बढ़ावा देना और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के महत्व को समझाया।
बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कई रूप हैं यथा शारीरिक, बिना सहमति के यौन संपर्क, भावनात्मक, वित्तीय शोषण और उपेक्षा।
सभी प्रतिभागियों को महिला कल्याण विभाग देहरादून उत्तराखंड से 18 साल तक के बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए 11416 टेली मानस नंबर की जानकारी, निशुल्क कानूनी सहायता हेतु 15100, नशा पीड़ित हेतु टोल फ्री नंबर 1933, राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड, वोटर आईडी, उत्तराखंड पुलिस गौरा शक्ति एप आदि की विस्तार से जानकारी दी गयी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मदद का भरोसा दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली सहायताओं की जानकारी दी गई
प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया शिविर में प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक रही।
कार्यक्रम के दौरान परा विधिक कार्यकर्ता श्रीमती ममता रमोला, दमयंती मिश्रा और अरविंद भंडारी ने अपना योगदान दिया।
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